हरियाणा में ऑनलाइन हाईवे भारी वाहन लाइसेंस आवेदन की प्रक्रिया शुरू!

हरियाणा रोडवेज ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जो राज्य में भारी वाहनों के संचालन के लिए हाईवे हैवी ड्राइविंग लाइसेंस (HMVL) की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण रूप से डिजिटल बनाने का निर्णय लिया है। इस कदम का उद्देश्य न केवल आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाना है, बल्कि सड़क सुरक्षा को भी बढ़ावा देना है। अब, आवेदक अपने घर से ही ई-लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिससे कई लोगों के लिए यह प्रक्रिया सुविधाजनक हो गई है।

आवेदन के लिए योग्यताएँ

इस लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले कुछ महत्वपूर्ण मानदंड हैं, जिन्हें उम्मीदवारों को पूरा करना आवश्यक है:

  • स्थाई निवास: उम्मीदवार का हरियाणा का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
  • आयु: आवेदक की उम्र कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए।
  • LMV लाइसेंस: हल्के मोटर वाहन का लाइसेंस (LMV) कम से कम एक साल पुराना होना चाहिए।
  • NOC प्रमाण पत्र: LMV लाइसेंस जारी करने वाली प्राधिकरण से No Objection Certificate (NOC) आवश्यक होगा।

आवश्यक दस्तावेज

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कुछ दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करना आवश्यक होगा। इसमें शामिल हैं:

  • आधार कार्ड
  • परिवार पहचान पत्र (PPP)
  • जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट
  • राशन कार्ड
  • NOC प्रमाण पत्र (LMV जारी करने वाली प्राधिकरण से)
  • सरकारी अस्पताल से जारी मेडिकल सर्टिफिकेट
  • शिक्षण शुल्क की रसीद
  • हलफनामा (एफिडेविट)
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • पुलिस वेरीफिकेशन सर्टिफिकेट
  • हस्ताक्षर

आवेदन शुल्क और प्रक्रिया

आवेदन शुल्क की संरचना निम्नलिखित है:

वर्ग प्रशिक्षण शुल्क सर्विस टैक्स कुल शुल्क
सामान्य / पिछड़ा वर्ग (GEN/OBC) ₹3000 ₹540 ₹3540
अनुसूचित जाति (SC/BC) ₹1500 ₹270 ₹1770

आवेदन प्रक्रिया

  1. ऑनलाइन आवेदन के बाद, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा, जिसके आधार पर प्रशिक्षण का समय तय होगा।
  2. प्रशिक्षण की जानकारी SMS या कॉल के माध्यम से दी जाएगी।
  3. निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं होने पर, नाम रद्द किया जा सकता है। फिर से आवेदन करना पड़ सकता है।
  4. ऑनलाइन आवेदन के 15 दिन के भीतर फॉर्म का प्रिंट आउट हरियाणा राज्य परिवहन कार्यालय (RTO) में जमा करना अनिवार्य है।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

हरियाणा परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप HMVL के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको वहां "Highway Driving License (HMVL)" आवेदन फॉर्म मिलेगा, जिसे सावधानीपूर्वक भरना होगा। इस प्रकार से, प्रक्रिया को कई सरल चरणों में विभाजित किया गया है, जिससे कोई भी आसानी से आवेदन कर सके।

क्या यह जरूरी है?

बढ़ते ट्रैफिक और सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए, सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हाईवे पर केवल प्रशिक्षित और प्रमाणित ड्राइवरों को ही वाहन चलाने की अनुमति दी जाए। यह कदम न केवल दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने में सहायक होगा, बल्कि सड़क सुरक्षा के स्तर को भी सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

इस बदलाव से हरियाणा के लोगों के लिए लाभ होगा, और यह उन्हें अधिक जिम्मेदार और प्रशिक्षित ड्राइवर बनाने के दिशा में एक कदम है। इस प्रक्रिया के माध्यम से सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने और जिम्मेदार ड्राइविंग को बढ़ावा देने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल है।

यदि आप हरियाणा में हैं और भारी वाहन चलाने की योजना बना रहे हैं, तो अपने आवेदन के लिए तैयार हो जाइए! यह आपके करियर के लिए एक सुनहरा अवसर साबित हो सकता है।

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