हरियाणा में BS-4 डीजल वाहनों पर 2025 से होगा पूर्ण प्रतिबंध!

हरियाणा में प्रदूषण की समस्या ने सरकार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए मजबूर किया है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली की तर्ज पर एनसीआर जिलों में BS-4 मानक के डीजल वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। यह प्रतिबंध 1 नवंबर 2025 से लागू होगा, जो हरियाणा के वायु गुणवत्ता में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

### दिल्ली की तर्ज पर उठाया गया कदम

दिल्ली में पहले से ही ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत BS-4 डीजल वाहनों पर रोक लगाई जाती रही है। हरियाणा के इस नए स्वामित्व का उद्देश्य न केवल दिल्ली के मुकाबले प्रदूषण को कम करना है, बल्कि एनसीआर क्षेत्र में भी वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। इसका सीधा असर उन वाहनों पर पड़ेगा जो हरियाणा से दिल्ली की दिशा में यात्रा करते हैं।

### किन वाहनों पर लगेगा प्रतिबंध?

हरियाणा में लागू होने वाला यह नया नियम विभिन्न प्रकार के BS-4 डीजल वाहनों पर लागू होगा। इसमें शामिल हैं:

– छोटे कमर्शियल वाहन
– लोडिंग वाहन और मिनी ट्रक
– BS-4 मानक की रोडवेज बसें
– अन्य डीजल चालित BS-4 वाहन

सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर पुलिस द्वारा कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए वाहन मालिकों को इस नियम का पालन करना अनिवार्य होगा।

### लोगों को समय रहते वैकल्पिक व्यवस्था करने की अपील

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नागरिकों और वाहन मालिकों से अपील की है कि वे 1 नवंबर 2025 से पहले अपने BS-4 वाहनों का वैकल्पिक प्रबंध कर लें। यदि किसी ने कोई व्यवस्था नहीं की, तो उन्हें वाहन जब्ती की प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए समय रहते उचित कदम उठाना आवश्यक है।

### रोडवेज प्रशासन ने शुरू किया BS-6 में परिवर्तन

सोनीपत में किलोमीटर स्कीम के तहत चलने वाली 62 रोडवेज बसें फिलहाल BS-4 मानक की हैं। रोडवेज प्रशासन ने अप्रैल 2025 से इन बसों को BS-6 मानक में बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। चूंकि पहले से ही दिल्ली में BS-4 बसों के प्रवेश पर रोक है, ऐसे में ये बसें दिल्ली रूट पर संचालित नहीं हो पा रही थीं।

#### पुराने रूट पहले ही हो चुके थे प्रभावित

BS-4 बसों पर लगने वाले प्रतिबंध के कारण सोनीपत से दिल्ली, आगरा, जयपुर और अजमेर जैसे रूटों पर पहले ही बसों का संचालन बंद हो चुका था। अब यह प्रतिबंध हरियाणा के सभी NCR क्षेत्रों में स्थायी रूप से लागू किया जाएगा।

#### प्रशासन का क्या कहना है?

सीनियर एनवायरमेंट इंजीनियर निर्मल कश्यप का कहना है कि हरियाणा एनसीआर क्षेत्र में 1 नवंबर से BS-4 मानक की बसों पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा, हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश करने वाले सभी BS-4 मानक की बसों पर भी यह आदेश लागू होगा। यह कदम हवा की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में एक सार्थक पहल है।

### BS-6 मानक को लेकर क्यों है सख्ती?

Bharat Stage-6 (BS-6) मानक भारत सरकार द्वारा लागू किया गया कड़ा एमिशन नॉर्म है, जिसका मुख्य उद्देश्य वाहनों से निकलने वाले प्रदूषक तत्वों को नियंत्रित करना है। BS-6 मानक के अंतर्गत आने वाले वाहनों में कम सल्फर ईंधन और बेहतर एग्जॉस्ट टेक्नोलॉजी शामिल होती है, जो वायु प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी लाती है।

### क्या है GRAP योजना?

GRAP, यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, एक ऐसी नीति है जो वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के आधार पर लागू होती है। जब AQI खतरनाक स्तर तक पहुँचता है, तो विशेष प्रकार के वाहनों और निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाई जाती है। यह योजना वायु प्रदूषण की वृद्धि को नियंत्रित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

इस प्रकार, हरियाणा का यह फैसला न केवल प्रदूषण को कम करने की दिशा में एक गंभीर प्रयास है, बल्कि यह सभी एनसीआर जिलों में बेहतरी लाने के लिए एक सकारात्मक कदम भी है। नागरिकों को इस बदलाव के लिए समय से तैयारी करनी चाहिए, अन्यथा उन्हें गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है।

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